चंडीगढ़: जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे मंत्री संदीप सिंह ने शुक्रवार को पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि वे चंडीगढ़ पुलिस की SIT की जांच में शामिल हो चुके हैं। संदीप सिंह ने अपने वकील के जरिए ये जवाब दाखिल किया। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में संदीप सिंह का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए याचिका दायर की है। पुलिस ने याचिका में कहा है कि मंत्री के दावे पीड़ित महिला कोच के बयान से बिल्कुल अलग है। ऐसे में मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए संदीप सिंह की ब्रेन मैपिंग जरूरी है। इससे पहले मामले की सुनवाई कर रहे जज के ट्रांसफर होने से पुलिस को फिर तारीख मिली थी। कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए 5 मई की डेट तय की गई थी। हालांकि महिला कोच के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि मंत्री के मामले में जल्द सुनवाई के प्रावधान लागू किया जाए। संदीप सिंह को इस मामले में चार तारीखों पर कोर्ट से मोहलत मिल चुकी है।चंडीगढ़ की अदालत में शुक्रवार को संदीप सिंह की तरफ से पेश हुए वकील दीपक सम्भरवाल ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल नही किया जा सकता।
संदीप सिंह ने कहा- सिर्फ परेशान करने के लिए
पॉलीग्राफी टेस्ट सिर्फ जांच को डिले करने और मंत्री संदीप सिंह को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। संदीप सिंह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से इनकार किया। वकील ने अदालत को बताया कि मंत्री संदीप सिंह जांच में दो बार शामिल हुए, जिसमें पहले 202 सवाल पूछे गए।संदीप सिंह से पुलिस ने अब तक पूछे 272 सवाल
संदीप सिंह से दूसरी बार 70 सवाल उनसे पूछे गए। संदीप सिंह अपना मोबाइल एसआईटी के पास जमा करवा चुके हैं। जब वह सबूत जुटाने में नाकाम रहे, तभी कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की एप्लिकेशन को मूव कर दिया। संदीप सिंह की तरफ से कोर्ट में आठ बिंदुओं में अपना जवाब दाखिल किया गया है। इस जवाब में संदीप सिंह ने इस पूरे मामले को झूठा बताया है।पूर्व मंत्री ने लिखा है कि जूनियर महिला कोच के सभी आरोप निराधार हैं। वह इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी तक वह 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पुलिस जांच में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा वह इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप चुके हैं। वहीं जूनियर महिला कोच के वकील ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश आने के बाद ही जवाब देंगे।from https://ift.tt/iXm1cfE
No comments:
Post a Comment