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Thursday, 6 July 2023

मद सरनम कस: रहल गध क सज बरकरर रहग य मलग रहत गजरत हई करट म फसल आज

अहमदाबाद: मोदी सरनेम मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सजा बरकरार रहेगी या उन्हें इससे राहत मिलेगी, इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। राहुल ने मोदी सरनेम वाले कमेंट को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। अगर राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं।राहुल की सांसदी छिनी थी गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।


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