नई दिल्ली: सीबीआई ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत पर तिहाड़ जेल और दिल्ली की अन्य जेलों से संचालित जबरन वसूली गिरोह के संबंध में मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को 'सूत्रों से मिली जानकारी' के आधार पर प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की और इसे एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को सौंप दिया गया। चंद्रशेखर के वकील अशोक कुमार सिंह ने बताया, 'हमारी शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई है।' प्रारंभिक जांच यह पता लगाने का पहला कदम है कि क्या आरोपों में प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने लायक तथ्य मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि चंद्रशेखर ने 11 मार्च 2022 को अपने वकील के माध्यम से सीबीआई निदेशक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें तत्कालीन जेल महानिदेशक संदीप गोयल पर जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि दो वरिष्ठ जेल अधिकारियों - गोयल और तत्कालीन एआईजी मुकेश प्रसाद ने जेल में सुरक्षा और आरामदायक स्थिति में रहने के नाम पर दिसंबर 2019 और जून 2022 के बीच विभिन्न किस्तों में उनके करीबी लोगों से 12.5 करोड़ रुपये वसूले।
चंद्रशेखर ने दिल्ली पुलिस पर क्या आरोप लगाए?
चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि उसने जबरन वसूली गिरोह के बारे में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि तत्कालीन जेल महानिदेशक ईओडब्ल्यू में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम कर चुके थे। वर्ष 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आरोपों पर सीबीआई से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 17 नवंबर, 2022 को कहा था कि दिल्ली की ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है और अदालत उचित समझे जाने पर आदेश पारित कर सकती है। अप्रैल 2024 में उच्च न्यायालय ने स्थिति के बारे में सीबीआई से जवाब मांगा, जिस पर एजेंसी ने कहा कि उसने स्रोत की जानकारी के आधार पर प्रारंभिक जांच दर्ज की है।from https://ift.tt/YcNPgsb
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