: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के तहत एच-1बी वीजा धारकों के पात्र जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट रद्द किए जाने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो कई भारतीयों के जीवनसाथियों का अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त करने का सपना भी टूट सकता है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के पात्र जीवनसाथियों (जो एच-4 वीजा रखते हैं) के लिए कार्य (रोजगार) प्राधिकार निरस्त किए जाने की आशंका है, जिससे एक लाख से ज्यादा भारतीय परिवार चिंता में हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (EAD) प्राप्त करने का मतलब वित्तीय स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा है। यह जीवनसाथियों को सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करने, बैंक खाता खोलने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, संक्षेप में कहें तो यह उन्हें अमेरिकी समुदाय में एकीकृत होने का अवसर देता है।
क्यों है एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट रद्द किए जाने की आशंका?
रिपोर्ट के मुताबिक, नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन और रोजगार दरें बनाना और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करके उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना था। इस कार्यकारी आदेश के बाद कई उपाय किए गए, जिनमें एच-4 वीजा रखने वाले जीवनसाथियों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन को निरस्त किए जाने का प्रस्तावित नियम भी शामिल था। हालांकि, इस नियम को अंतिम रूप दिए जाने से ठीक पहले बाइडेन प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और इसे जनवरी 2021 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।Green Card का इंतजार कर रहे भारतीय परिवारों को लग सकता है झटका!
एक इमिग्रेशन अटॉर्नी अश्विन शर्मा टीओआई से बात करते हुए कहा, ''ट्रंप के सत्ता में वापस आने से संभवतः नए सिरे से अटैक होगा, जिसका भारतीय परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां उच्च शिक्षित एच-4 स्पाउस (जीवनसाथी) तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एच-4 वर्क परमिट को खत्म करना एक गंभीर आर्थिक और व्यक्तिगत झटका होगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो दशकों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं।''क्या है H-4 Visa?
एच-4 वीजा एक प्रकार का वीजा है, जो अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) की ओर से एच-1बी वीजा धारकों सहित कुछ गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के आश्रितों को जारी किया जाता है। यह H-1B, H-1C, H-2A, H-2B और H-3 वीजा धारकों के जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चों के लिए उपलब्ध है और उन्हें कार्य वीजा धारक के साथ अमेरिका जाने और प्राथमिक कार्य वीजा धारक के अधिकृत प्रवास की अवधि के लिए वहां रहने की अनुमति देता है। एच-4 वीजा धारक कुछ प्रतिबंधों के अधीन अमेरिका में पढ़ाई करने और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने के भी पात्र हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (ईएडी) नियम को ओबामा प्रशासन ने 2015 में आप्रवासियों के कुछ वर्गों (जैसे कि भारतीय प्रवासी) की ओर से सामना की जाने वाली समस्याओं को कम करने के लिए पेश किया था, जिन्हें रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई दशकों तक बैकलॉग का सामना करना पड़ा था।from https://ift.tt/hsr7I2e
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