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Wednesday, 26 March 2025

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नोएडा कोर्ट ने छात्रा रेप केस में सुनाया फैसला, दोषी शिक्षक को 20 साल की जेल, पूरा मामला जानिए

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मनीष सिंह, ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित जिला न्यायालय ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी शिक्षक पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिक्षक कुंदन ने छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसको आठ दिन तक बेहोश रखा था। सजायाफ्ता शिक्षक कुंदन मूल रूप से यूपी के जिला बस्ती का रहने वाला है। वह नोएडा के सेक्टर-15 स्थित नया बांस गांव में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी क्रम में उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते दोषी को सजा संभव हो सकी है।

क्या है पूरा मामला

थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के अंतर्गत नया बांस गांव में रहने वाले कुंदन के पास 13 वर्ष की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वह 17 मार्च 2021 को ट्यूशन पढ़ने गई। लेकिन वापस घर नहीं लौटी। बच्ची के घर वालों ने उसकी खूब तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कुंदन के रूम की तलाशी लेने पर छात्रा की किताबें वहाँ मिली। लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने 26 मार्च को छात्रा को गाजियाबाद से बरामद किया।आरोपी कुंदन को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान मेडिकल परीक्षण में छात्रा से रेप की पुष्टि हुई। मामले में थाना सेक्टर-20 में पीड़ित पक्ष ने केस दर्ज कराया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी कुंदन को गिरफ्तार किया और साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई

चार्जशीट दाखिल होने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। उस दौरान पीड़िता ने बताया कि कुंदन ने उसको नशीला पदार्थ पिला दिया था। वहां से उसे गाजियाबाद ले गया। उसके बाद गाजियाबाद में 8 दिन तक उसको एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। उसके साथ रोज रेप करता था। केस की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां के बयान को अहम माना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायालय ने मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कुंदन को दोषी माना।कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की 80 प्रतिशत रकम पीड़िता को दी जाएगी।


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